आरक्षण क्या है? आरक्षण की वर्तमान स्थिति और भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान

आरक्षण क्या है? | Reservation in hindi

आरक्षण हमारे देश में सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दों में से एक है। बहुत से लोग इसके समर्थन में रहते हैं तो बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। सभी के अलग अलग तर्क होते हैं। लेकिन एक बात सभी के अंदर होती है वो है इतिहास की बेहतर समझ ना होना। यदि हम सभी इतिहास को बेहतर ढंग से समझ लें तो शायद हम कभी भी आरक्षण पर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे।

यदि आपको भी आरक्षण के इतिहास की बेहतर समझ नहीं है तो आप हमारे इस लेख को अंत तक पढि़ए। अपने इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आरक्षण क्‍या है। साथ ही हमारे संविधान में आरक्षण की व्‍यवस्‍था क्‍यों की गई है। साथ वर्तमान में भारत में आरक्षण की हमारे देश में क्‍या स्‍थिति है। तो चलिए जातने हैं कि विस्‍तार से कि what is aarakshan in Hindi.

आरक्षण क्या है?

हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि सभी क्षेत्रों में उन लोगों को भी अवसर दिया जा सके जो कि आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें जाति के आधार पर, विेशेष समुदाय, महिला, दिव्‍यांग के साथ कई अन्‍य प्रकार से आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण सिर्फ आम लोगाों को नहीं बाल्कि लोकसभा और राज्‍यसभा में भी मिला हुआ है।

खास बात ये है कि इस आरक्षण की बदौलत हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय जो आजादी के दौरान मुख्‍यधारा से बाहर थे, आज वो समाज की मुख्‍यधारा में आकर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है वो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्‍योंकि आर्थिक या सामाजिक आधार की बजाय इसे जाति के आधार पर दिया गया है। इसलिए यदि कोई चाहे तो केवल खुद से आर‍क्षण का लेना छोड़ सकता है। उसे बाध्‍य नहीं किया जा सकता है।

आरक्षण की वर्तमान स्थिति

इतिहास के बारे में जानने से पहले आपको एक बार हम ये बता देते हैं कि आरक्षण की हमारे देश में आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्‍या है। ताकि आपको अंदाजा हो जाएं कि वर्तमान समय में भारत में कितने बड़े पैमाने पर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें ST को 7.5 प्रतिशत, SC को 15 प्रतिशत, OBC को 27 प्रतिशत, EWS को 10 प्रतिशत। EWS की शुरूआत साल 2019 में हुई थी।

EWS एक ऐसी श्रेणी है जिसमें केवल 8 लाख से सालाना कम आमदनी वाले लोगों को ही शामिल किया जाता है। यदि हम कुल आरक्षण की बात करें तो इस समय ये 59.50 प्रतिशत आरक्षण है। इसके साथ ही सभी राज्‍यों ने अपने अपने राज्‍य में आरक्षण का प्रावधान अलग अलग ढंग से किया हुआ है।

इस जानकारी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे देश में इस समय आरक्षण की वर्तमान स्‍थिति क्‍या है।

भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान

भारतीय संविधान

हमारे देश में आरक्षण की शुरूआत संविधान निर्माण के साथ ही हो गई थी। लेकिन माना जाता है कि संविधान निर्माताओं को इसकी प्रेरणा अंग्रेजों से ही मिली थी। क्‍योंकि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने चुनाव में सभी की भागादारी के लिए आरक्षण जैसी व्‍यवस्‍था की थी। जो कि उस समय रियासत के आधार पर दिया जाता था।

यही वजह है कि बहुत से लोग आरक्षण का दोषी संविधान निर्माताओं को मानते हैं। हम आपको एक और बात बता दें कि संविधान जहां एक तरफ सभी को समानता देने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण जैसी व्‍यवस्‍था करके इसे खारिज भी कर देता है। ये अपने आप में ही एक अपवाद है।

संविधान में आरक्षण देने के पीछे सबसे बड़ा हाथ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्‍बेडकर का बताया जाता है। कहा जाता है कि उस समय हमारे समाज में जो असमानता फैली हुई थी वो बहुत बड़े पैमाने पर थी। उसे खत्‍म करने के लिए ही संविधान में आरक्षण जैसी व्‍यवस्‍था की गई थी। ताकि सभी लोग समान तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें।

इसके लिए संविधान सभा में गहन विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद सर्वसम्‍मति से फैसला लिया गया कि आरक्षण को सबसे पहले 10 साल के लिए दिया जाए और फिर हर साल बाद इसका मूल्‍यांकन किया जाए। यदि इसे बढ़ाने की जरूरत लगे तो इसे संसद के जरिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन इसमें यदि किसी तरह का बदलाव करना हो या खत्‍म करना हो तो भी संसद के जरएि किया जा सकता है।

उस समय संविधान निर्माताओं को इस बात का संशय था‍िकि कहीं राजनैतिक लाभ के लिए राजनैतिक दल आरक्षण का गलत प्रयोग ना करें। इससे बचने के लिए संविधान सभी ने एक और विचार रखा था कि क्‍यों ना संविधान में शुरूआत से ही 30 या 40 साल के लिए एक बार में ही आरक्षण की व्‍यवस्था कर दी जाए। लेकिन यहां सवाल ये था कि जब संविधान सभा भंग कर दी जाएगी तो इसकी देख रेख कौन करेगा।

इससे फायदा ये होता कि बाद में आरक्षण को बढ़ा कर इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन इस पर सर्वसम्‍मति नहीं बन सकी। इसलिए हमारे संविधान पर अंतत: 10 साल वाले आरक्षण पर ही मोहर लगी। what is aarakshan in Hindi में हम आपको बता दें कि तब से लेकर आजतक हर साल बाद आरक्षण की समय सीमा को संसद से 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है।

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संविधान में आरक्षण की समय सीमा

भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान का प्रावधान देख कर आप समझ चुके होंगे कि आरक्षण देने में हमारे देश के संविधान निर्माताओं की किसी तरह की गलती नहीं है। आरक्षण तो उस समय जिन लोगों की जरूरत थी केवल उन्‍हें ही दिया गया था। साथ ही ये व्‍यवस्‍था महज दस साल के लिए की गई थी।

लेकिन इसके बाद जिस तरह से चुनाव आते गए राजनैतिक दल अपने अपने फायदे के ना सिर्फ इसे दस साल के लिए बढ़ाते गए। बाल्कि आरक्षण की सीमा तक को बढ़ाते रहे। हैरानी की बात तो ये है किे आजतक के इतिहास में आरक्षण पर कभी किसी पार्टी ने इसमें सुधार की बात तक नहीं की। हर किसी ने जातिगत वोट के लिए सिर्फ इसे बढ़ाने की पैरवी ही की।

यही वजह है किे आरक्षण की सीमा को देखत‍े हुए सुप्रीम कोई को भी बीच में दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि कोई भी राज्‍य अपने यहां 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बाद भी कई राज्‍य ऐसे हैं जो आरक्षण की इस  सीमा को पार कर जाते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्‍हें रद्द करता है और फटकार तक लगाता है। संविधान में आरक्षण की समय सीमा होने के बावजूद किस तरह से आज के राजनेता इसका गलत फायदा उठा रहे हैं।

आरक्षण का विरोध क्‍यों‍ होता है?

what is aarakshan in Hindi में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते आरक्षण का विरोध होता है और इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन तक हो चुके हैं। आरक्षण का विरोध होने के पीछे आज की सबसे बड़ी बजह ये है कि जिस तरह से आज के समय में आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है उससे सामान्‍य जाति के लोगों के मौके बेहद कम बचते हैं।

खास तौर पर नौकरियों में और शिक्षण संस्‍थानों में जब दाखिले की बारी आती है। क्‍योंकि यदि कहीं एक हजार सीट होती है तो उसकी 50 प्रतिशत सीट तो पहले से ही Reserve होती हैं। साथ ही यदि हम जातिगत आरक्षण को छोड़ दें तो तमाम तरह के अन्‍य आरक्षण भी होते हैं। जो कि आमतौर पर पूर्व सैनिक, दिव्‍यांग, विधवा, अनाथ बच्‍चों आदि को दिए जाते हैं। जिससे सामान्‍य जाति के लिए केवल लगभग 30 प्रतिशत तक पर ही मौके मिलते हैं।

यही वजह है कि कई बार देश के अलग अलग हिस्‍सों में हमें आरक्षण आंदोलन देखने को मिलते है। उनकी मांग यही रहती है कि हमारी जाति के लिए भी आरक्षण की व्‍यवस्‍था की जाए। लेकिन जब से EWS यानि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्‍यवस्‍था शुरू की गई है तब से माना जाता है कि इस पर एक तरह से विराम लग गया है।

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कब कब हुए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन

आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब बड़े पैमाने पर हमारे देश में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए जिनकी वजह से हमारे देश की करोड़ों रूपए की सम्‍पत्ति का नुकसान हुआ। साथ ही कई सौ लोगों की जानें गई।

सबसे पहले जिस आरक्षण आंदोलन का नाम आता है वो है हरियाणा में ‘जाट आंदोलन’ का। इस आंदोलन के जरिए जाटों ने मांग की थी कि उन्‍हें ओबीसी कोटे में शमिल किया जाए। लेकिन उनकी ये मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके बाद गुजरात में ‘पाटीदार आंदोलन’ हुआ था। जिसकी आगुवाई गुजारात के ही एक 22 वर्षीय युवक हार्दिक पटेल ने की थी।

इस आंदोलन ने भी पूरे देश को मानो हिला कर रख दिया था। इसी तरह राजस्‍थान में ‘गुर्जर आंदोलन’ में भी काफी हिंसा देखने को मिली थी। महाराष्‍ट्र में ‘मराठा आंदोलन’ और आंध्र प्रदेश में ‘कापू आंदोलन’ भी आरक्षण की मांग को लेकर ही हुआ था।

खास बात ये है कि इन आरक्षण आंदोलन के बाद भी इन्‍हें आरक्षण नहीं मिल पाया। जिसके चलते समय समय पर ऐसे आंदोलन देखने को मिलते हैं। जब जब ये आरक्षण आंदोलन हुए तब तब समाज में जातिगत भेदभाव भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला।

Conclusion

आरक्षण क्या है? आज आपने इस लेख के माध्यम से विस्तार से जाना कि भारत में आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है? और किस वजह से इसके विरोध में कई आन्दोलन हुए। आरक्षण के मुद्दे पर यदि आपका कोई विचार है तो आप हमें कमेंट में जरुर लिखे।

नमस्कार दोस्तों, मैं रवि "आल इन हिन्दी" का Founder हूँ. मैं एक Economics Graduate हूँ। कहते है ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता कुछ इसी सोच के साथ मै अपना सारा ज्ञान "आल इन हिन्दी" द्वारा आपके साथ बाँट रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी इससे सही और सटीक ज्ञान प्राप्त हो सकें।

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