टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके | इनकम टैक्स कितने पर लगता है?

टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके

इनकम टैक्स बचाने के उपाय: Tax से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जिन भी लोगों की थोड़ी ज्‍यादा आमदनी होती है उन्‍हें हमेशा Tax का डर लगा रहता है। हर साल वो बजट से उम्‍मीद लगाए रहते हैं कि सरकार इस साल आम नागरिकों को Tax में कुछ राहत दे। ताकि उन्‍हें Tax कम देना पड़े। लकिन यदि आप Tax के बारे में नहीं जानते या Tax भर भरकर परेशान हो चुके हैं।

तो हमारी ये पोस्‍ट आप अंत तक पढि़ए। अपनी इस पोस्‍ट में हम टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके बताएँगे। साथ ही Tax बचाने से जुड़े कुछ ऐेसे उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप अपना Tax आसानी से बचा सकते हैं। साथ ही हमारी तरफ से टैक्‍स बचाने के बताए गए सभी तरीके पूरी तरह कानूनी रूप से मान्‍य होंगे।

इनकम टैक्स क्‍या होता है?

हम में से बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते कि आखिर सरकार आम लोगों से Tax क्‍यों लेती है। सरकार के पास भला कौन से पैसे की कमी है। वो चाहे तो एक रात में कई करोड़ रुपए छाप सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार आपसे जो Tax लेती है उसका उपयोग भी देश के आम लोगों की सुविधा देने के ऊपर ही खर्च करती है।

हर साल स‍रकार को जितना ज्‍यादा Tax प्राप्‍त होगा देश के विकास को उतनी ही तेजी से तरक्‍की मिलेगी। यदि आप सरकार का लेखा जोखा जानना चाहते हैं तो आपको हर साल बजट बड़े ध्‍यान से देखना चाहिए।

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उदाहरण से समझिए टैक्‍स का महत्‍व

हम सभी के घर के बाहर सड़क, स्‍कूल कॉलेज और सरकारी अस्‍पताल जरुर होते हैं। जहां ज्‍यादातर सुविधाएं मुफ्त में या फिर बेहद कम कीमत में उपलब्‍ध होती है। लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि इनका खर्चा कौन उठाता है। दरअसल इनका खर्चा देश के वो लोग उठाते हैं जो कि हर साल या हर महीने सरकार को Tax देते हैं।

इसलिए यदि आप भी Tax देते हैं तो खुद पर गर्व महसूस कीजिए। इस देश को चलाने और विकास करने में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सरकार तो महज आपके द्वारा दिए गए टैक्‍स को सहेजने और खर्च करने का काम करती है। ताकि देश के हर क्षेत्र और प्रत्‍येक राज्‍य का विकास हो सके।

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Tax कितने प्रकार के होते हैं?

इनकम टैक्स बचाने के उपाय जानने से पहले चलिए एक नजर tax कितने प्रकार के होते है उनपर डाल लेते है।

हमारे देश में वर्तमान समय में दो तरह के Tax लगाए जाते हैं। पहला तो है Direct Tax और दूसरा है Indirect Tax आइए हम आपको इन दोनों Tax के बारे में विस्‍तार से बताते हैं। ताकि आप टैक्‍स को अच्‍छे से समझ सकें।

Direct Tax

Direct Tax वो होता है जो कि आम लोगों पर सीधे तौर पर लगाया जाता है। जैसे कि आपके वेतन पर Tax, आपके कारोबार पर Tax इस तरह के Tax में आपको पता होता है कि आपको इतनी राशि सिर्फ Tax के रुप में ही भरनी है। जो कि आपको नियमित तौर पर भरनी होती है। साथ ही सीधे तौर पर इसके बदले आपको सरकार की तरफ से कोई सेवा भी नहीं दी जाती है। जो कि Direct Tax कहलाता है।

Indirect Tax

InDirect Tax एक तरह से वो Tax होता है जो कि सीधे सीधे आपको बताकर या आपसे पूछकर नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप बाजार से कोई चीज खरीद कर लाए तो दुकानदार ने आपसे ये नहीं कहा कि ये चीज 5 हजार की है और इस पर आपको 500 रुपए Tax देना पड़ेगा। तो जाकर आपको ये 5500 की पड़ेगी।

इसी तरह आप होटल, गाड़ी मोटर, खाने पीने की तमाम पैक चीजों पर Tax पहले से ही लगा दिया जाता है। इसे यदि आप जानना चाहें तो कभी सामान का बिल देखेंगे तो आपको GST के रूप में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जो कि उस सामान पर लगा हुआ टैक्‍स है। इस तरह के टैक्‍स को कई श्रेणी में बांटा गया है। जो कि 5, 12, 18, 28 प्रतिशत के हिसाब से है। कई उत्‍पाद जो कि बेहद जरूरी होते है सरकार उन पर किसी तरह का टैक्‍स नहीं लेती है।

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इनकम टैक्स कितने पर लगता है?

फरवरी 2022 में देश की वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया था। इसी बजट के दौरान उन्‍होंने बताया था कि इस वित्‍त वर्ष 2022-23 में कामकाजी लोगों को अपनी आमदनी पर कितना Income Tax देना होगा।

जिसमें कि यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है तो आपको किसी तरह का Income Tax नहीं देना होगा। यानि ऐसे लोगों को टैक्‍स में पूरी तरह से छूट होगी। साथ ही यदि आपकी आय 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आपको अपनी आमदनी का 5 प्रतिशत आपको income Tax देना होगा।

5 लाख से 10 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को कुल 20 प्रतिशत का Income Tax देना होगा। 10 लाख से ऊपर की आय वाले लोगों को कुल 30 प्रतिशत Income Tax देना होगा। जो कि साल 2022-23 तक के लिए मान्‍य होगा। यदि आप वरिष्‍ठ नागरिक या महिला हैं तो ये टैक्‍स आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों को टैक्‍स में थोड़ी और राहत होती है।

टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके क्या है?

इनकम टैक्स बचाने के उपाय

Income Tax में छूट भी सरकार की तरफ से दी जाती हैं। जो कि पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्‍य होती है। सुविधाओं और जरूरतों के हिसाब से सरकार इसमें समय समय पर बदलाव भी करती रहती है। ऐसे में जब भी इनका लाभ  लेने  जाएं तो अपने बैंक से प्रतिनिधि से जरूर इस बारे में पूछ लें। आइए अब आपको वो तमाम तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप अपने Income Tax में छूट पा सकते हैं। साथ ही इन तरीकों का अपनाने से आपको किसी तरह की कानूनी समस्‍या का सामना भी नहीं करना होगा।

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सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में निवेश करके

इनकम टैक्स बचाने के उपाय में सबसे सरल और फायदेमंद उपाय यह है कि आप सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में निवेश करें।

Income Tax कानून का section 80C कहता है कि यदि आप सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में‍ निवेश करते हैं तो आपको Income Tax में छूट दी जा सकती है। इसके अंदर EPF, PPF, में आपके योगदान। सुकन्‍या समृधि योजना में निवेश और Tax Saving FD को शामिल किया गया है।

इसके तहत जीवन बीमा आदि सभी को मिलाकर आप कुल 1.5 लाख रूपए तक के Tax से छूट पा सकते हैं। इसमें आप अपने दो बच्‍चों की पढ़ाई जिसमें केवल ट्यूशन फीस शामिल है। साथ ही Home loan की किस्‍त और घर की खरीद पर जो स्‍टांप ड्यूटी लगती है उस पर भी छूट मिलती है। ऐसे में यदि आप चाहे तो इस तरीके को अपनाकर इनकम टैक्‍स में छूट ले सकते हैं।

‘नैशनल पेंशन सिस्‍टम’ में अपना योगदान देकर

NPS जो कि आज के समय में काफी मशहूर है। इसमें भी आप अपना योगदान देकर 50 हजार रूपए तक के निवेश पर आपको section 80C के अंदर अलग से छूट दी जाती है। दिलचस्‍प बात ये हैं कि इसके अंदर आप किसी भी Tax स्‍लेब में आते हों सभी में छूट के हकदार हैं। जिससे हर किसी को फायदा होगा।

Home loan के ब्‍याज पर

यदि आपने अपने घर के लिए लोन ले रखा है या लेने जा रहे हैं तो इस पर भी आपको section 24B के तहत Income Tax में छूट दी जाती है। जो कि आपको अधिकतम 2 लाख रूपए तक की राशि के ऊपर दी जाती है। इसी तरह आप यदि घर की मरम्‍मत करवाने जा रहे हैं और उसके लिए लोन लेना है तो भी आप Tax में 30 हजार रूपए तक की राशि पर छूट पा सकते हैं। इसलिए यदि आप इन दोनों में से किसी भी काम को करवाने जा रहे हैं तो आप टैक्‍स में छूट का लाभ अवश्‍य उठाएं।

Health insurance या Medical insurance लेने पर

यदि आप अपने पति पत्‍नी या माता पिता या बच्‍चों के लिए किसी तरह का हेल्‍थ इंश्‍योरेंस करवाते हैं तो इससे भी आप Income Tax में छूट पा सकते हैं। जो कि आपको section 80D के अंतर्गत दी जाती है। इसमें आप अपने चुकाए गए premium के आधार पर कुल 25 हजार तक की छूट पा सकते हैं।

जबकि यदि आपके माता पिता वरिष्‍ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप ये छूट उनके ऊपर 30 हजार तक पा सकते हैं। इस तरह से आप दोनों को मिलाकर कुल 55 हजार तक की राशि पर टैक्‍स में छूट ले सकते हैं। साथ ही जीवन बीमा करवाकर अपने आपको सुरक्षित महसूस भी कर सकते हैं।

आश्रित के स्‍वास्‍थ्‍य पर होने वाले खर्च में छूट

यदि आपके ऊपर कोई आश्रित है जिसमें आपका जीवन साथी, बच्‍चे, आपके माता पिता, भाई बहन जो कि यदि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्‍यांग हैं तो आप उनके मेडिकल पर हर साल होने वाले खर्च को दिखाकर Income Tax में छूट पा सकते हैं। ये छूट इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपके ऊपर जो आश्रित हैं उनकी दिव्‍यांगता कितने प्रतिशत है।

इसके तहत आप 75 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपए तक पर Tax में छूट हासिल कर सकते हैं। जो कि आपको section 80DDB के अंतर्गत दी जाएगी। इसलिए यदि आपके घर में कोई ऐसा व्‍यक्ति है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

खुद के दिव्‍यांग होने पर मिलती है टैक्‍स में छूट

यदि आप स्‍वयं दिव्‍यांग हैं और Income Tax का भुगतान करते है तो इसमें भी आप छूट पा सकते हैं। इसमें शर्त ये हैं कि आपकी दिव्‍यांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। ऐसी स्‍थिति में आप section 80U के तहत Income Tax में छूट ले सकते हैं।

लेकिन ध्‍यान रखें कि इसके ऊपर हमने आपको जो 80DDB बताया है आप इन दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं। समय और जरूतर के मु‍ताबिक देख कर आपको जिसमें ज्‍यादा लाभ मिले उसे ही लें।

Education Loan लेने पर टैक्‍स में छूट

यदि आपने अपने पति पत्‍नी या बच्‍चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो इससे भी आप Income Tax में छूट पा सकते हैं। खास बात से है कि इसमें अंदर कोई सीमा नहीं हैं साथ ही ये लोन आप देश या विदेश कहीं की पढ़ाई के लिए भी ले सकते हैं। साथ ही कोर्स, कॉलेज आदि की भी किसी तरह की कोई बाध्‍यता नहीं है।

बस शर्त ये हैं कि आप ये लोन Full time पढ़ाई के लिए ही लें। Distance की पढ़ाई के लिए टैक्‍स में छूट मान्‍य नहीं होगी। इसके तहत आप Education loan पर जो हर साल जो ब्‍याज देंगे उस पर Tax में छूट पा सकते हैं। जो कि आपको section 80E के तहत दी जाएगी।

किसी जगह दान देने पर टैक्‍स में छूट

यदि आप किसी जगह दान आदि देते हैं तो भी Income Tax में छूट हासिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप ये दान स‍रकार से किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था में ही दें। इसमें भी दान देने की कोई सीमा नहीं हैं। साथ ही आप इस तरह से दान की राशि पर पूरे 100 प्रतिशत तक Income Tax में छूट पा सकते हैं जो कि आपको section 80 G के तहत दी जाएगी।

इसलिए आप चाहे तो दान जो एक सामाजिक कार्य भी है और इसके साथ आप टैक्‍स में भी छूट का फायदा उठा सकते हैं। टैक्‍स देने वाले बहुत से लोग इसका लाभ उठाते हैं।

10 हजार के ब्‍याज तक टैक्‍स में छूट

यदि आपका किसी भी बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में खाता है तो आप उसके ब्‍याज पर भी Income Tax में छूट ले सकते हैं। जो कि अधिकतम 10 हजार रूपए तक के ब्‍याज पर होगी। साथ ही यदि आप वरिष्‍ठ ना‍गरिक हैं तो आपको ये छूट और ज्‍यादा दी जा सकती है। जो कि section 80 TTA के अंतर्गत आता है। इसके लिए आप अपने बैंक में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इस तरह कभी ना बचाएं टैक्‍स

बहुत से लोग सरकार को टैक्‍स ना देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जिनमें लोग गलत चीजो का भी सहारा लेते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा कतई ना करें। क्‍योंकि आज डिजिटल युग है। जिसमें आप किसी भी तरह से सरकार से बच नहीं सकते हैं।

इसलिए यदि आप देर सबेर पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप यदि टैक्‍स बचाना ही चाहते हैं हमारे द्वारा ऊपर बताए गए तरीकों से बचाएं ताकि कभी भी आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

Conclusion

इनकम टैक्स बचाना और चुराना दोनों अलग चीजे है, सरकार लीगल तरीके से tax बचाने की सुविधा देती है। परन्तु यदि आप किसी गलत तरीके से TAX बचाने की कोशिश कर रहे है तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है।

यदि आप इनकम टैक्स भरते समय किसी ऐसे निवेश का जिक्र करते है जो वास्तव में आपने किया ही नहीं तो इसे tax चोरी समझा जायेगा और आपको जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पद सकती है।

आज इस लेख “टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके” से यह सीखा कि इनकम टैक्स बचाने के उपाय क्या है? ऐसी कौन सि योजनाए है जिनमे आप निवेश करके tax की बचत कर सकते है। यह लेख आपके लिए कितना उपयोगी रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते है।

नमस्कार दोस्तों, मैं रवि "आल इन हिन्दी" का Founder हूँ. मैं एक Economics Graduate हूँ। कहते है ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता कुछ इसी सोच के साथ मै अपना सारा ज्ञान "आल इन हिन्दी" द्वारा आपके साथ बाँट रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी इससे सही और सटीक ज्ञान प्राप्त हो सकें।

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